नई दिल्ली
रोहिणी कोर्ट ने इस साल शुरू हुए कंझावला हिट-एंड-रान मामले में सात चार के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश गुरुवार को दिया। नव वर्ष पर कंझावला इलाके में 20 साल की उम्र में एक लड़की की कार में फंसने के बाद उसे काफी दूर तक घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने कार में सवार अमित खन्ना, कृष्ण, मानस मित्र और मिथुन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120 बी (साजिश), 201 (साबुत गद्दाना या अपराधी को शरण देने के लिए जानकारी दी) , और 212 (आरोपी को शरण देना) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया। अमित खन्ना पर उद्योग से गाड़ी चलाने का भी आरोप लगाया गया है।
अदालत ने तीन अन्य सह-आसुतोष शास्त्र, खण्ड-खण्ड और 212 के खिलाफ आपराधिक साज़िश के आरोपों से मुक्त कर दिया, लेकिन उनके भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182 (झूठी जानकारी), 34 (साझा शास्त्र), 201 और 212 के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने आधिकारिक तौर पर 14 अगस्त को केस दर्ज करने का आरोप लगाया।
पुलिस ने 2 जनवरी को दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज खन्ना को गिरफ्तार कर लिया था। सहाअचल कोर्ट ने निकोलाई खन्ना को बाद में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की ने ज़मानत दे दी थी, जबकि रियल कोर्ट ने दीपक खन्ना को 13 मई को राहत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने एक अप्रैल 800 में सात हमलावरों के खिलाफ़ मुकदमा दायर किया था और बाद में केस सत्र अदालत को भेजा गया था।