नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राई ने उपभोक्ताओं को नई नियामक व्यवस्था के तहत चैनल चुनने के लिए एक महीने यानी 31 जनवरी तक का समय दिया है. ट्राई ने प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नया फ्रेमवर्क बनाया है, जिसके तहत ट्राई ने नए नियमों को लागू करने की अपनी तत्परता की पुष्टि की. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के सचिव एस के गुप्ता ने बताया कि, ‘‘हमने गुरुवार को प्रसारकों, डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों) के साथ एक बैठक की. सभी ने नए नियमों को लागू करने की अपनी तत्परता की पुष्टि की. उन्होंने अनुरोध किया कि इस तरह के बड़े बदलाओ में ग्राहकों को कुछ और समय दिया जाए ताकि वे सुगमता और बिना किसी व्यवधान मुक्त सेवा के लिए अपने विकल्पों का आसानी से चयन कर सकें.’’ बता दें इससे पहले ट्राई ने साफ किया था कि सारण और केबल सेवा के लिये नये नियामकीय रूपरेखा के क्रियान्वयन से टेलीविजन सेवा बाधित नहीं होगी. ऐसी अटकलें हैं कि नियामक के नये आदेश के क्रियान्वयन से भुगतान वाले चैनल बंद हो सकते हैं. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मार्च 2017 में प्रसारण और केबल सेवाओं के लिये नियामकीय रूपरेखा अधिसूचित किया था और इसे दोबारा तीन जुलाई 2018 को अधिसूचित किया. इसमें क्रियान्वयन रूपरेखा का जिक्र किया गया.