चांदनी चौक के हज़ारों व्यापारियों को दुकानों के सील होने के डर से अब राहत मिली है। ये सभी व्यापारी कई वर्षों से यहाँ अपना व्यवसाय कर रहे थे और लंबे समय से अनिश्चितता की स्थिति में थे।
यह जानकारी देते हुए चांदनी चौक के प्रमुख व्यापारी अजय जैन (लालू) ने बताया कि यह मामला वर्ष 2022 से दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित था। केस नंबर PIL 12744 के अंतर्गत यह विवाद 13–16 बाग दीवार क्षेत्र से संबंधित था। उस समय MCD ने अनधिकृत निर्माण का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में स्थिति सुधारने के बाद वापस ले लिया गया। हालांकि, कुछ समय बाद इस मुद्दे पर दुबारा PIL दायर की गई, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। इसके परिणामस्वरूप हज़ारों व्यापारियों पर सीलिंग की तलवार लटक गई और सैकड़ों दुकानों को सील भी कर दिया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब MCD और व्यापारियों की ओर से दिल्ली सरकार को आगे आना पड़ा। दिल्ली सरकार ने इस मुकदमे में पक्षकार (पार्टी) के रूप में शामिल होकर व्यापारियों को राहत दिलाने की दिशा में कदम उठाया है।अजय जैन (लालू) ने कहा “हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि वर्षों से मेहनत कर रहे व्यापारियों का व्यवसाय सुरक्षित रहे। यह राहत न केवल व्यापारियों के लिए, बल्कि चांदनी चौक की ऐतिहासिक पहचान और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है।”