नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा के लोग दशहरा, गुरुपर्व और दीपावली पर शाम 6.30 से रात 9.30 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। यह आदेश पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण के चलते दिए हैं। हाईकोर्ट ने दशहरा पर सिर्फ तीन घंटे पटाखे चलाने को मंजूरी दी है। जानकारी के अनुसार, आदेश में कहा है कि यह आदेश दिवाली, गुरुपर्व पर भी लागू होगा। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वो दीपावली के मौके पर इस समय के दौरान पुलिस के पीसीआर वाहनों को तैनात करके ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जो देर रात तक पटाखे चलाकर प्रदूषण फैलाते हैं। हाईकोर्ट ने पटाखों के लिए लाइसेंस दिए जाने के मामले में भी नए सिरे से नियम जारी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर आज का फैसला आने से पहले किसी भी जिला अथवा संबंधित क्षेत्र में पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं तो उन्हें निरस्त माना जाएगा और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शुरू की जाने वाली आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से ही उन्हें नए स्थान अलाॅट किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में खुद पटाखा बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करेंगे।
पटाखे बेचने वालों को लाइसेंस देने को लेकर भी दिए निर्देश
कोर्ट ने पटाखे बेचने वालों को अस्थाई लाइसेंस देने के निर्देश दिए और वो भी पूरे प्रोसीजर के साथ। कोर्ट ने 2016 के मुकाबले सिर्फ 20% पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करने के आदेश जारी किए हैं। 29 अक्टूबर को पटाखा विक्रेताओं को अस्थाई लाइसेंस जारी करने को लेकर ड्रा होगा ।
21 तारीख को प्रशासन को पब्लिक नोटिस जारी करना होगा। 22 से 26 तारीख तक विक्रेता लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 29 अक्टूबर को निकलेंगे ड्रा।