अस्पताल से नवजात को पेश करने के लिए एसोसिएटेड कोर्ट ने पुलिस से जवाब-तलब किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के एक अस्पताल से जन्म के कुछ घंटे बाद ही अज्ञात महिला द्वारा चुराए गए नवजात को पेश करने के लिए एक याचिका पर पुलिस से रविवार को जवाब तलब किया। तारा विटस्ता गंजू और महाराष्ट्र के अमीर अमीरों की छुट्टी के लिए आर्किटेक्ट ने दिल्ली पुलिस पर नवजात की मां की ओर से मछलियां जमा करने के लिए नोटिस जारी किया और नवजात को जल्दी अमीर बनने की तलाश करने का निर्देश दिया। पृष्णि ने पुलिस को स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की।
नवजात की मां ने उच्च न्यायालय के समसामयिक दस्तावेजों में कहा है कि उन्होंने 23 दिसंबर 2022 को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसे पता चला है। नवजात की नानी होने का दावा करने वाली एक महिला दंत चिकित्सक और नवजात को उससे कहा। वकील ने कहा कि अस्पताल के कर्मचारी ने अज्ञात महिला की पहचान के बारे में बताया, बिना उसे बच्चा बताए, जिसके बाद वह महिला बच्चा लेकर भाग गई। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने सुनवाई के दौरान बताया कि पुलिस नवजात को बेहोश करने का प्रयास कर रही है और अस्पताल के उस कर्मचारी से पूछताछ की गई है कि अज्ञात महिला ने बच्चा कैसे बनाया था। जब वकील ने वकील से पूछा कि अस्पताल के इलाके में क्या तस्वीरें बरामद की गई हैं, तो उन्होंने ‘हां’ में जवाब दिया और कहा कि सबूत से पता चलता है कि नवजात को महिला ले जा रही है।