नयी दिल्ली। विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के कथित मामले में पूर्व जांच अधिकारी सीबीआई के डीएसपी ए के बस्सी अपने तबादले के खिलाफ मंगलवार को उच्चतम न्यायालय पहुंचे। बस्सी ने कहा कि 24 अक्टूबर को उनका तबादला अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कर दिया गया जो ‘‘ बदनीयत ’’ से किया गया है और इससे संवेदनशील जांच बेपटरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अस्थाना के खिलाफ ‘गंभीर’ आरोप हैं। उन्होंने तबादले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई दो नवंबर को अविलंब करने का अनुरोध किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस पर विचार करेगी।
उच्चतम न्यायालय ने हैदराबाद पुलिस को मंगलवार को निर्देश दिया कि वह सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी मामले में शिकायतकर्ता व्यापारी सतीश सना को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने सना के खिलाफ जारी सीबीआई के समन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। इसके अलावा सना की वह याचिका भी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के पटनायक की मौजूदगी में अपना बयान दर्ज कराने की मांग की थी।सीबीआई के विशेष निदेशक के खिलाफ प्राथमिकी सना की शिकायत पर ही दर्ज की गई थी। सना ने सोमवार को शीर्ष अदालत से पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने और पूछताछ के लिए एजेंसी द्वारा भेजे गए समन पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी।